एसआईआर क्या है?
यह एक प्रमुख, समयबद्ध और गहन प्रयास है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत लागू किया जाता है।

एसआईआर का उद्देश्य देश के प्रत्येक राज्य में मतदाता सूचियों को शुद्ध, अद्यतन और सही करना है, मुख्यतः प्रत्येक मौजूदा मतदाता के विवरण को ऐतिहासिक आधार रेखा से सत्यापित करके। इसका उद्देश्य मृत्यु, प्रवास, डुप्लिकेट और अन्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न संचयी गलतियों को सुधारना है, क्योंकि भारत भर में अंतिम विस्तृत एसआईआर दो दशक से भी अधिक समय पहले, मुख्यतः 2002 और 2004 के बीच हुई थी।

प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ:

  1. घर-घर जाकर गणना: बीएलओ एक विशेष गणना प्रपत्र के वितरण और संग्रह के उद्देश्य से प्रत्येक घर का दौरा करते हैं।
  2. ऐतिहासिक लिंकेज: मतदाताओं का विवरण भरना होगा और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके या उनके निकट संबंधी – माता-पिता/दादा-दादी – के नाम को अंतिम एसआईआर मतदाता सूची, जो 2002-2004 की है, से जोड़ने का प्रयास करना होगा। यह लिंकेज, वास्तव में, एक महत्वपूर्ण सत्यापन चरण है।
  3. जोड़ना और हटाना:
    इस प्रक्रिया में फॉर्म 6 के उपयोग से सभी पात्र नए मतदाताओं, उदाहरण के लिए, 2026 में अर्हक तिथियों पर 18 वर्ष के होने वाले मतदाताओं को शामिल करने का प्रयास किया जाता है।
    एएसडी – अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक के रूप में दर्ज मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग करें।
  4. गणना के दौरान कोई दस्तावेज़ नहीं:* मौजूदा मतदाता जो अपने विवरण को अंतिम एसआईआर से सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं, उनके लिए प्रारंभिक घर-घर चरण में किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, जो मताधिकार से वंचित होने की प्रमुख चिंता का समाधान करता है।
  5. नवीनतम अपडेट: एसआईआर चरण 2 राष्ट्रव्यापी स्थिति
    एसआईआर चरणों में किया जा रहा है। बिहार के लिए पहला चरण पूरा हो गया और अंतिम सूची सितंबर 2025 में प्रकाशित की गईं।
    ECI ने 27 अक्टूबर 2025 को एक बहुत बड़ा चरण 2, जिसे SIR 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, शुरू किया।
    सभी शामिल राज्यों में दूसरे चरण की समय-सीमा:
    गणना अवधि (घर-घर): 4 नवंबर, 2025 – 4 दिसंबर, 2025
    ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 9 दिसंबर, 2025

एसआईआर चरण 2 के अंतर्गत अभी तक शामिल नहीं किए गए प्रमुख राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:
असम: नागरिकता अधिनियम के तहत विशेष कानूनी प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चल रही प्रक्रिया के कारण चरण 2 से बाहर रखा गया। बाद में एक अलग आदेश आने की संभावना है।

उपर्युक्त राज्यों को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य
दिल्ली, अन्य।
कुल मिलाकर, बिहार में पहले चरण और 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे दूसरे चरण के बाद, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी भी एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाना बाकी है।

राष्ट्रीय निहितार्थ: देश के लिए इसका क्या अर्थ है इसलिए, विशेष गहन पुनरीक्षण भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत गहरे निहितार्थ रखता है, जो चुनावों की अखंडता और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है।

चुनावी अखंडता को मज़बूत करना

2. मताधिकार से वंचित होने की संभावना: प्राथमिक विवाद

मतदाता पर बोझ: सत्यापन का बोझ मतदाता पर डालने से मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा, खासकर वंचित वर्गों, प्रवासी नागरिकों और उन लोगों के लिए जिनके पास 2002-2004 की मतदाता सूची से जुड़ने के लिए आवश्यक विरासत दस्तावेज़ नहीं हैं।
न्यायिक जाँच: इस प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन की संवैधानिक वैधता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, क्योंकि इसके खिलाफ दायर याचिकाओं में इसके समय—कई राज्यों में 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले—और मतदाताओं के संभावित बहिष्कार पर सवाल उठाए गए हैं।

3. राजनीतिक प्रभाव पक्षपातपूर्ण आरोप:

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